पटना हाईकोर्ट ने पटना सदर अनुमंडलाधिकारी को लगाई जमकर फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना के डीएम के निर्देश पर चल रहे सुनवाई में ऑर्डरशीट में छेड़छाड़ कर जल्दबाजी में गैरकानूनी आदेश पारित करने पर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस संदीप कुमार ने  अनुमंडलाधिकारी, सदर पटना श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर को फटकार लगाते हुए कहा कि आप जैसे आईएएस अधिकारी को यह नहीं पता है कि आर्डर शीट में छेड़छाड़ करना गैरकानूनी है।

 कोर्ट ने  एसडीएम से कहा कि अगर वे अपने इस तरह के कार्य करने की आदत में सुधार नही लायेंगे, तो कोर्ट उनके खिलाफ आदेश पारित कर उनके सेवा पुस्तिका में अंकित करने का निर्देश सरकार को दे देगा। कोर्ट ने  एसडीएम से कहा कि पटना जैसे महत्वपूर्ण जगह में उनकी पदस्थापना इस लिए नहीं की  गई है कि वे बिना देखे और सुने ही किसी भी तरह का आदेश पारित दें। 

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित करते हुए एसडीएम कुंडली खांडेकर को कहा कि वे सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद उचित और न्यायोचित आदेश पारित करें। कोर्ट के निर्देश पर पटना सदर के एसडीएम संबंधित संचिका के साथ कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने यह टिप्पणी संबंधित संचिका और आर्डर शीट को देखने के बाद मौखिक तौर पर की।

मालूम हो कि जमीनी विवाद से  संबंधित एक मामले पर पटना के जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर विवादित जमीन का निरीक्षण किया था। जमीन का निरीक्षण करने के बाद डीएम  ने पटना सदर के अंचलाधिकारी को इस मामले में  कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा  एसडीएम पटना को भेजने का निर्देश दिया था, ताकि एसडीएम पटना इस मामले में सभी पक्षों को  सुन कर  उचित आदेश पारित कर सकें।

हाईकोर्ट के आदेश के 8 महीने के बाद पटना सदर के एसडीएम ने यह गैरकानूनी आदेश आनन-फानन में पारित किया है। इस मामलें पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी।