राम रहीम फिर आया जेल से बाहर, विधानसभा चुनाव के पहले हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 21 दिन की मिली फरलो
DESK: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। हरियाणा सरकार ने उसे 21 दिन की फरलो दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि, 2 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वह राम रहीम को सोच समझ कर ही फरलो या पैरोल दें।
जिसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी कि वह 21 दिन बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। मंगलवार सुबह 6 बजकर 46 मिनट पर हनीप्रीत सुनारिया जेल से राम रहीम को लेकर यूपी के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हुई। एक गाड़ी में हनीप्रीत के अलावा ड्राइवर राजा और सीपी अरोड़ा, जबकि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर प्रीतम, एडवोकेट हर्ष अरोड़ा और डॉक्टर पीआर नैन थे। पुलिस सुरक्षा में राम रहीम को जेल से यूपी ले जाया गया है।
राम रहीम को कब-कब मिली फरलो और पैरोल?
24 अक्टूबर 2020: राम रहीम को पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली, 21 मई 2021: मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल दी गई, 7 फरवरी 2022: परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली, जून 2022: 30 दिन की पैरोल मिली. यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया, 14 अक्टूबर 2022: राम रहीम को 40 दिन की लिए पैरोल दी गई. वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान म्यूजिक वीडियो भी जारी किए, 21 जनवरी 2023: छठीं बार 40 दिन की पैरोल मिली. वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के जेल से बाहर आया, 20 जुलाई 2023: सातवीं बार 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया, 21 नवंबर 2023: राम रहीम को 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया।
किस मामले में सजा काट रहा है राम रहीम?
राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में दोषी करार दिया था। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।