बिना मानक के हेलमेट पहनने वालों की नहीं है खैर, 9 अक्टूबर से हलमेट पहनने के बावजूद लग सकता है एक हजार रुपये जुर्माना, जान लीजिए नया नियम
पटना डेस्क बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर चालान कटना तो सबको पता है लेकिन अब हेलमेट पहनने के बावजूद चालान कट सकता है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने संशोधित नियमों को नोटिफाइड कर दिया है. रोड एक्सीडेंट में बेकार क्वॉलिटी का हेलमेट पहनने से हो रही मौतों को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल कर लिया है. इसके तहत बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहन कर बाइक चलाने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मानक के तहत हेलमेट नहीं होने पर निर्माता और बेचने वालों पर पहली बार 2 लाख रुपए तो दूसरी बार 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान हैं. वही नोटिफिकेसन के अनुसार घटिया हेलमेट पहनने वालों को बिना हेलमेट की श्रेणी में माना जाएगा.केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूची जरी की है ,सूचि में शामिल होने के बाद हेलमेट निर्माता कंपनियां सब स्टैंडर्ड के हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेंगी.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेसन के अनुसार हेलमेट निर्माता कंपनियों को लाइट वेट वाले हेलमेट का निर्माण करना होगा, जिसका वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा और उसमें एयर वेंटीलेटर होना अनिवार्य हैं.अगर आपने हेलमेट पहने होने के बावजूद उसे सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ नियमों में हाल में बदलाव भी किए हैं. नए नियमों के मुताबिक अब दोपहिया पर बच्चों को ले जाते वक्त उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. यह बेल्ट बच्चों को चलते बाइक-स्कूटर पर गिरने से रोकती है. वहीं लोगों ने इसका विरोध किया है. कुछ लोग परिवहन मंत्रलय के आदेश का कंपनियों के हित में लिया गया बता रहे है.