PRYAGRAJ - प्रयागराज महाकुंभ में बीते 29 जनववरी को मौनी अमावस्या के दिन हुए अमृत स्नान के दौरान मची भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के निर्देश दिया है। बता दें कि याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया।
इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से काम करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था ताकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही महाकुंभ में हुई भदगड़ और शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और नियम लागू करने की मांग की गई थी
अधिवक्ता ने की थी अपील
मामले में अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा यह याचिका दायर की गई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की इस दलील पर ध्यान देते हुए कहा, महाकुंभ में हुई भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। साथ ही अधिवक्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है।
भगदड़ में 30 लोगों की हो गई थी मौत
प्रयागराज में जारी महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र में 29 जनवरी को भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य लोग घायल हो गए थे।