Bhojpur murder: भोजपुर के सोनू सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार; एक बालक निरुद्ध
Bhojpur murder: भोजपुर के धौबहा थाना क्षेत्र में सोनू कुमार सिंह हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। दो आरोपी गिरफ्तार, एक विधि-विरुद्ध बालक निरुद्ध और हथियार बरामद।
Bhojpur murder: भोजपुर जिले के धौबहा थाना क्षेत्र में हुए सोनू कुमार सिंह हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, घटना में शामिल एक विधि-विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की भी जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर 2026 को सोनू कुमार सिंह की हत्या की घटना सामने आई थी। इस मामले में मृतक के परिजन की ओर से धौबहा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
दूध लाने के लिए घर से निकला था सोनू
शिकायत के मुताबिक, सोनू कुमार सिंह घर से दूध लाने के लिए निकला था। इसी दौरान मोनू सिंह और गोलू साह ने उसे कथित तौर पर बुलाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद मैनपुरा काली मंदिर के पास उसे गोली मार दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद धौबहा थाना पुलिस ने जांच शुरू की। मामले में 28 सितंबर 2026 को धौबहा थाना कांड संख्या 79/26 दर्ज की गई।
तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों से जांच
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर-01 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान घटना के 24 घंटे के अंदर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूर्य सिंह (25), पिता स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, निवासी हेतमपुर, धौबहा थाना और अंकुर उपाध्याय (20), पिता त्रिलोकी नाथ उपाध्याय, निवासी मैनपुरा, धौबहा थाना, भोजपुर के रूप में हुई है।
एक विधि-विरुद्ध बालक भी निरुद्ध
पुलिस ने बताया कि मामले में एक विधि-विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।
BNS की इन धाराओं में केस दर्ज
धौबहा थाना कांड संख्या 79/26 में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 103(1) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।
रिपोर्टर आशीष कुमार, भोजपुर-आरा