Bihar News: बिहार में ऐतिहासिक फैसला, हत्या के मामले में नाबालिग को उम्रकैद, 1.02 लाख का लगा जुर्माना
Bihar News: बिहार के भोजपुर में नाबालिग को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्याकांड मामले में नाबालिग को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 1.02 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

Bihar News: बिहार के भोजपुर जिले में हत्या से जुड़े एक मामले में आरा की अदालत ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मंगलवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बाल न्यायालय मामलों के विशेष जज शैलेंद्र कुमार पांडा ने एक नाबालिग आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 1.02 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि आचरण के आधार पर नाबालिग की सजा में कटौती की जा सकती है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया कि अगर मुआवजा राशि अपर्याप्त लगे, तो इसे बढ़ाया जा सकता है।
यह मामला भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र का है। 17 मई 2022 को संतोष कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केस के सूचक साधु शरण राय के मुताबिक, रात करीब 10 बजे वह अपने बेटे संतोष और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर के बाहर बैठे थे।
तभी दो बाइक पर सवार पांच लोग वहां पहुंचे, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। आरोप है कि किशोर ने ही संतोष कुमार पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए नाबालिग को उम्र कैद की सजा सुनाई है हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि नाबालिग के आचरण के आधार पर सजा में कटौती भी हो सकती है।