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Patna high court news आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त 1328 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत चयन को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज

Patna high court news हाईकोर्ट ने आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त 1328 अभ्यर्थियों को राहत देते हुए चयन को चुनौती देनवाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को प्रतिवादी नहीं बनाने को आधार बनाया

Patna high court news आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त 1328 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत चयन को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज

PATNA - पटना हाईकोर्ट ने आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए 1328 अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को इस मामलें में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। जस्टिस नानी तागीया ने मुकेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।गौरतलब है कि गत 21 फरवरी को जारी आयुष चिकित्सा अधिकारी परिणाम को चुनौती दी गई थी।

 इसमें कहा गया कि बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) अधिनियम, 2019 के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित अधिसूचना का उल्लंघन कर परिणाम जारी किया गया है।उन्होंने बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जारी परिणाम को रद्द करने की मांग कोर्ट से की।

कोर्ट ने कहा कि आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित 1328 उम्मीदवारों को इस मामलें में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है।ऐसे में चयनित अभ्यर्थियो को सुने बिना निर्णय देना कानून सही नहीं है।कोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।



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