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Bihar Land Dispute: बिहार में जमीन विवाद पर नीतीश सरकार की चिठ्ठी से भू माफिया में हड़कंप, DM,कमिश्नर को सीधे दिया आदेश...

सरकार ने भूमि विवादों के समाधान के लिए नए सिरे से सख्त निर्देश जारी किए हैं। अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

Bihar Land Dispute
बिहार में जमीन विवाद पर नीतीश सरकार की चिठ्ठी से भू माफिया में हड़कंप- फोटो : Social media

Bihar Land Dispute: सरकार ने भूमि विवादों के समाधान के लिए कड़े निर्देश पुनः जारी किए हैं। अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को भूमि विवादों की प्रभावी निगरानी और समाधान के लिए बनाए गए भू-समाधान पोर्टल के उचित उपयोग का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में राज्य में हुए अपराध और हत्या के लगभग 64 प्रतिशत मामलों का संबंध भूमि विवाद से था, जो अब घटकर लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। इसमें भू-समाधान पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। 

भू-समाधान पोर्टल पर जोर

अधिकारियों को भू-समाधान पोर्टल का प्रभावी उपयोग करते हुए भूमि विवादों की निगरानी और निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। यह पोर्टल वर्ष 2020 में हुए अपराधों और हत्याओं के लगभग 64% मामलों में भूमि विवादों की भूमिका को उजागर करता है। पोर्टल के उपयोग से यह आंकड़ा अब घटकर लगभग 46% हो गया है, जो इसकी उपयोगिता को दर्शाता है।

आंकड़ों का महत्व

 भू-समाधान पोर्टल को भूमि विवादों के प्रभावी निपटारे, निगरानी और नियंत्रण के लिए आवश्यक आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण के लिए विकसित किया गया है।

न्याय संहिता का हवाला

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने  अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में रहें।

तेजी से हो कार्रवाई

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने निर्देश दिया है कि कमजोर तबके, गरीब, असहाय, राज्य से बाहर जीविकोपार्जन करने के मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए तेजी से कार्रवाई हो। साथ हीं भारतीय सेना और अर्द्धसैनिक बलों में काम करने वालों की शिकायत पर प्राथमिकता के साथ तेजी से कार्रवाई हो और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हो।

शांति भंग करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने निर्देश दिया है कि  शांति भंग करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी हो, संबंधित व्यक्तियों को शांति कायम रखने के लिए तीन वर्ष के लिए बंधपत्र के आदेश दिए जाएं।मजबूत पक्ष द्वारा धमकी देने और परेशान करने के मामलों में कमजोर पक्ष को सुरक्षा प्रदान करें।

सभी थानों में हर शनिवार नियमित बैठक

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को राज्य के सभी थानों में हर शनिवार नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है।सभी सीओ थानों में शनिवारीय बैठकों में अवश्य भाग लें।बैठकों में वादी-प्रतिवादी की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई हो। संयुक्त रूप से विवादित स्थलों का निरीक्षण हो। भूमि की मापी और सीमांकन हो।

15 दिनों में एसडीओ और एसडीपीओ बैठक करें

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने  निर्देश दिया है कि सभी अनुमंडलों में 15 दिनों में एसडीओ और एसडीपीओ बैठक करें। भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों का निपटारा हो।हर माह डीएम और एसएसपी-एसपी नियमित बैठक करें। खासकर भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज अतिसंवेदनशील मामलों, हत्या से जुड़े भूमि विवाद संबंधी मामलों और अन्य बड़े मामलों का निपटारा करें।भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज सभी मामलों की कार्रवाई की समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त और जोनल आईजी/डीआईजी नियमित रूप से करें।


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