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Bihar Land Survey: जमीन मालिक के पास ये 15 कागजात होने जरूरी, राजस्व मंत्री का ऐलान, अब नहीं होगा झगड़ा

Bihar Land Survey: यदि आपके जमीन के कागजात फट गए हैं या दीमक लग गई है तो अब आपको जमीन सर्वे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 15 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य कर दिया है।

Bihar Land Survey
Revenue Minister Dilip Jaiswal- फोटो : social media

Bihar Land Survey: बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम जारी है। सरकार लगातार भू-मालिकों की परेशानी को दूर करने के लिए सर्वे से जुड़े नए नियम कानून ला रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जमीन मालिकों की परेशानी को समझते हुए सर्वे के लिए 15 कागजात को मान्य करने ऐलान किया है। 

15 तरह के दस्तावेज होंगे मान्य

इसके तहत यदि आपके जमीन के कागजात फट गए हैं या दीमक लग गई है तो अब आपको जमीन सर्वे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 15 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य कर दिया है। दिलीप जायसवाल ने सदन में बताया है कि 47 लाख परिवार ने खुद ही जमीन के कागज विभाग को उपलब्ध कराए हैं।

विधान परिषद में दी जानकारी

राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानपरिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई सालों से पुराने खतियानों के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थीं। लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानपरिषद में भाकपा एमएलसी संजय कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।

दस्तावेज जमा करने के लिए दिया गया पर्याप्त समय

इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। भाकपा एमएलसी ने कहा कि रैयतों को काफी परेशानी हो रही है। जमीन का खतियान काफी पुराना है। कागज के अधिकांश हिस्से नष्ट हो चुके हैं। मंत्री ने बताया कि जमीन सर्वे के लिए अब आपको केवल पुराने खतियान ही नहीं, बल्कि 15 अन्य तरह के दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। सरकार ने सभी लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया है।

भ्रष्टाचार करने वालों पर 72 घंटों में होगी कार्रवाई

सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। खतियानों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार उन्हें डिजिटल रूप में बदल रही है। सरकार ने फटे या खराब कागजों की जगह 15 तरह के दस्तावेजों को मान्य किया गया है।  कागजात जमा करने के लिए किसानों को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। रिश्वतखोरी करने वालों के खिलाफ 72 घंटों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खतियानों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है।

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