Bihar News: नवादा जिला खनन पदाधिकारी के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक विशाल ने यह आदेश जारी किया है। न्यायाधीश ने जिला खनन पदाधिकारी पर अदालत के आदेश की अवहेलना तथा कर्तव्य के निर्वहण में घोर लापरवाही का आरोप मानते हुए यह आदेश जारी किया। इसके अनुपालन हेतु आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी तथा जिला कोषागार पदाधिकारी को भेज दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खनन निरीक्षक अपूर्व सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत धनार्जय नदी के बभनी घाट पर छापेमारी की थी। जहां अवैध रूप से बालू ढुलाई में संलिप्त तीन ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए एक चालक को गिरफ्तार किया था। इस बाबत रजौली थाना कांड संख्या-397/24 दर्ज किया गया था। घटना 14 अगस्त 24 की बताई जाती है। इस कांड की कथित अभियुक्त गुजरी देवी, संजय कुमार एवं लालू कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया।
अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी से सरकारी राजस्व की क्षति से सम्बंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। किन्तु जिला खनन पदाधिकारी ने ना तो कोई प्रतिवेदन अदालत में समर्पित किया और ना ही प्रतिवेदन नहीं समर्पित किये जाने का कोई कारण अदालत को बताया। तब अदालत ने यह पाया कि जिला खनन पदाधिकारी को न्यायालय के प्रति कोई सम्मान नहीं है। लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का आरोप लगाते हुए वेतन भुगतान रोकने का आदेश जारी किया गया।
नवादा से अमन की रिपोर्ट