Bihar Police News: राज्य के सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को 15 फरवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गृह विभाग ने इस संबंध में डीजीपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विभागीय आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सभी इकाइयों में कार्यरत समूह क, ख और ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी संपत्ति की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो फरवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इस विषय में विभाग ने सभी इकाई प्रमुखों को निर्देशित किया है।
विभागीय पत्र के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक उपरोक्त समूह के सभी कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जानी है। इस संदर्भ में, इकाई प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे 15 फरवरी तक सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सूची तैयार कर गृह विभाग को प्रस्तुत करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी का नाम छूट न जाए।
इस सूची के आधार पर चल-अचल संपत्ति की जानकारी भी 15 फरवरी तक प्राप्त की जाएगी। इस जानकारी को अपने-अपने कार्यालय में पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर 28 फरवरी तक गृह विभाग के आईटी शाखा को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। विवरणी प्रस्तुत करने पर ही कर्मचारियों को फरवरी माह के वेतन निकासी की अनुमति दी जाएगी।