Indian Railways: देशभर में, खासकर पूर्वोत्तर सीमांत रेल मंडल में, यात्रियों द्वारा अक्सर अपनी सुविधा के लिए चेन खींचने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रेलवे ने अब इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
अब, बेवजह चेन खींचने वाले यात्रियों पर न केवल ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि ट्रेन को रोके रखने के लिए प्रति मिनट 'ऑपरेशनल कॉस्ट' के रूप में अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा। हाल ही में, पूर्वोत्तर सीमांत रेल मंडल में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां रेलवे कोर्ट ने एक यात्री को बेवजह चेन खींचने के दोषी पाते हुए ₹1000 का जुर्माना और अतिरिक्त ₹9000 का ऑपरेशनल कॉस्ट वसूल किया।
नई व्यवस्था से ऐसे लोगों को भी चेन पुलिंग का दोषी मानकर पकड़े जाने की स्थिति में उन पर अलग से जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे यात्रियों को सलाह दी गई है कि चेन पुलिंग होने पर कोई निर्दोष यात्री ट्रेन में चढ़ने व उतरने की कोशिश नहीं करें.रेलवे के अधिकारी यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वे यात्रा के दौरान चेन खींचने से बचें। यह कदम रेल यात्रियों द्वारा भी सराहा जा रहा है।
चेन खींचने पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशनल कॉस्ट (प्रति मिनट) चार्ज होगा।