Bihar teachers transfer posting: पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार के द्वारा लाई गई शिक्षक ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति पर रोक लगा दी है। जिससे शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बया दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग भी शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा रहा है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि, हमलोगों ने काफी सोच विचार कर इस नीति को लगाया था। यह पॉलिसी उदार भी हैं लेकिन इस नीति को लेकर शिक्षकों के मन में काफी बातें हैं रिजर्वेशन को लेकर तो उनपर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए..अधिकारियों और सीएम नीतीश से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि ट्रांसफर नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखेंगे।
उन्होंने कहा कि,जब सारी सक्षमता परीक्षा पूरी हो जाएगी। शिक्षकों को पांच चांस दी जा रही है उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। जो अभी सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ यह न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए ट्रांसफर-पोस्टिंग को उसके बाद लागू किया जाएगा। जो नीति है उसमें आवश्कतानुसार बदलाव भी किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जो भी सक्षमता परीक्षा है वो जारी रहेगी। उससे नियुक्ति पूरे राज्य में चलेगी कल सक्षमता परीक्षा पास किए छात्रों की निुक्ति भी होगी। लेकिन ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति को हम तत्काल स्थगित कर रहे हैं। विचार विमर्श के बाद उसमें हम संशोधन भी करेंगे। नीति शिक्षकों के लिए उदार रखा जाएगा। जो शिक्षक जहां हैं वहीं पर तत्काल प्रभाव से अपना ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद सभी शिक्षक एक साथ अपना ऑप्शन देंगे जिसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी।