Bihar News: कैमूर जिले के मोहनिया में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए कथित फर्जीवाड़े के मामले में एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (एडीआरओ) मोहनिया ने शुरुआत में मोहनिया के बीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में इस आदेश को रद्द कर दिया।
क्या हुआ था?
कटरा कला पंचायत की एक अविवाहित महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो किस्तों की राशि 90 हजार रुपये मिलने के मामले में एडीआरओ ने बीडीओ, आवास सहायक और लाभुक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब यह सामने आया कि लाभार्थी अविवाहित थी।
आदेश में हुआ बदलाव
हालांकि, बाद में एडीआरओ ने अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि बीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि आदेश में कुछ स्पष्टता नहीं थी, जिसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। संशोधित आदेश में बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वह आवास सहायक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करें और लाभार्थी से राशि की वसूली करें।
एडीआरओ ने क्या कहा?
एडीआरओ श्रेयांश तिवारी ने बताया कि उन्होंने बीडीओ को आवास सहायक के खिलाफ कार्रवाई करने और लाभार्थी से राशि वसूलने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जारी किया गया आदेश स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसे संशोधित किया गया है।
रिपोर्ट- देव कुमार तिवारी