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Katihar News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से कराया जाएगा अनुपालन, अब कटिहार के रोड पर नहीं चलेंगे जुगाड़ वाहन

प्रीम कोर्ट ने बहुत पहले माल ढोने के लिए जुगाड़ तकनीक से तैयार मोटरयुक्त ठेला गाड़ी के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। अब जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। शासन प्रशासन ने जुगाड़ वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है।

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ठेला गाड़ी के परिचालन पर रोक - फोटो : Reporter

Katihar News: कटिहार में जुगाड़ गाड़ी के संचालन पर रोक लगाने के लिए जिला परिवहन विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में, जुगाड़ गाड़ी को पकड़ने के बाद उसके पहियों और विभिन्न हिस्सों को अलग करके चालक को सौंपा जा रहा है, साथ ही भविष्य में जुगाड़ गाड़ी न चलाने की चेतावनी दी जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय के आदेश पर पहले से ही जुगाड़ गाड़ी पर प्रतिबंध है, फिर भी सीमांचल क्षेत्र में इनका संचालन धड़ल्ले से जारी है। 

जिला परिवहन पदाधिकारी का मानना है कि इनकी संख्या 500 से अधिक हो सकती है। मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों के पुर्जों को जोड़कर ये गाड़ियाँ बनाई जाती हैं और चूंकि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए दुर्घटना की स्थिति में मालिक से मुआवजा वसूलना भी कठिन होता है।  इसके अलावा, ओवरलोडिंग और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी जुगाड़ गाड़ी पर प्रतिबंध है।

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले माल ढोने के लिए जुगाड़ तकनीक से तैयार मोटरयुक्त ठेला गाड़ी के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।  अब जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। शासन प्रशासन ने जुगाड़ वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट- श्याम कुमार सिंह

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