PATNA - पटना हाईकोर्ट ने रोहतास जिला के जमुहार हाई स्कूल के 80 डिसिमल जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के आदेश को पालन करने का आदेश दिया है। जस्टिस पीबी बजन्थरी और जस्टिस एसबीपी सिंह की खंडपीठ ने श्री नारायण शर्मा की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि जमुहार हाई स्कूल के 80 डिसिमल जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। किये गए अतिक्रमण को हटाने के लिए हाई कोर्ट ने एक लोकहित याचिका के सुनवाई के बाद 30 जून 2016 को हटाने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने पूर्व में दिये गये आदेश को पालन करने का आदेश अधिकारियों को दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 5 फरवरी, 2025 तय किया है।