Bihar News: भवन निर्माण विभाग के कार्यालय और संपत्ति की होगी नीलामी ! जानिए कोर्ट ने क्यों सुनाया ऐसा आदेश

Bihar News: बिहार के किशनगंज में कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग के कार्यालय और संपत्ति को नीलाम करने का आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों सुनाया है...

कोर्ट
कोर्ट का आदेश - फोटो : social media

Bihar News: बिहार में कोर्ट ने एक सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग के दफ्तर और संपत्ति को नीलाम करने का आदेश दे दिया है। दरअसल, मामला किशनगंज का है। जहां व्यवहार न्यायालय ने भवन निर्माण विभाग (बीसीडी) के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसके कार्यालय और संबंधित संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी का आदेश दिया है। यह आदेश सब जज प्रथम की अदालत ने एक पुराने भुगतान विवाद के मामले में पारित किया है।

कोर्ट ने दिया नीलामी का आदेश 

मामला निष्पादन वाद संख्या 22/2024 (सिस-25/2024) से जुड़ा है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार 28 जनवरी 2026 को कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। इससे पहले विभाग की कुर्क संपत्तियों का इश्तेहार सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जा चुका है। न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी विभाग भी अदालती आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो विभागीय संपत्तियों की नीलामी जैसी कड़ी कार्रवाई से भी बचा नहीं जा सकता।

क्या है पूरा मामला 

दरअसल, यह मामला किशनगंज के संवेदक मुकेश कुमार सिंह से जुड़ा है। जिन्होंने लगभग आठ वर्ष पूर्व भवन निर्माण विभाग के लिए निर्माण कार्य कराया था। कार्य पूर्ण होने के बावजूद विभाग द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया। बार-बार अनुरोध के बाद भी राशि नहीं मिलने पर संवेदक को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। सिविल कोर्ट में सुनवाई के बाद सब जज प्रथम की अदालत ने संवेदक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बकाया राशि भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने अब तक आदेश का पालन नहीं किया। 

23 लाख रुपए का भुगतान लंबित

इसके बाद अदालत ने निष्पादन की कार्रवाई करते हुए विभाग की संपत्तियों को कुर्क कर नीलामी का आदेश पारित किया। संवेदक के अधिवक्ता अजय मंडल ने बताया कि विभागीय ट्रिब्यूनल ने करीब छह वर्ष पहले ही भुगतान का आदेश दे दिया था, बावजूद इसके राशि नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि सूद सहित लगभग 23 लाख रुपये का भुगतान अभी भी लंबित है।