थाना परिसर में निर्दोष युवक पर अपनी बहादुरी दिखाना थानेदार को पड़ा भारी, पहले निलंबन, अब जेब से देने पड़ेंगे इतने रुपए

Motihari - मोतीहारी जिला के पहाड़पुर थाना के तत्कालीन थानेदार महेंद्र कुमार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जनकारी नही देना महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग के सचिव ने तत्कालीन थानेदार पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव चंदन कुमार सिंह ने पत्र जारी किया है।
राज्य सूचना आयोग ने थानेदार के निर्देश के बाद भी उपस्थित नही होने , स्पष्टीकरण का जबाब नही देने व आवेदक को सूचना नही देने पर कार्रवाई किया है ।
केस में पहले निलंबित
पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सिसवा मलदहिया के सतीश कुमार ने आरटीआई से उसके साथ थाना परिसर में मारपीट करने की सीसीटीवी की फुटेज की मांग किया गया था। वहीं आवेदक पर थानेदार द्वारा एससीएसटी केस भी दर्ज करने का मामला डीआईजी के जांच में फर्जी निकला था। आवेदक से मारपीट करने के मामले में न्यायलय द्वारा भी तत्कालीन थानेदार से न्यायलय द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किया गया था। मामले के गंभीरता व जांच के बाद डीआईजी चंपारण रेंज द्वारा तत्कालीन थेनेदार पहाड़पुर को निलंबित कर दिया गया था।
बता दें कि राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह् पहाड़पुर थानाध्यक्ष को 14/07/2025 व 10/09/2025 को आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने व स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया था, इसके बावजूद आवेदक को सूचना उपलब्ध नही कराया गया ना स्पष्टीकरण का जबाब दिया गया ।
इसे लेकर राज्य सूचना आयुक्त अवर सचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा पहाड़पुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष पर समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने को लेकर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। वहीं राज्य सूचना आयोग ने 19 नवम्बर को आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध कराते हुए सदैव उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया है।
Report - himanshu mishra