Bihar Politics: विधानसभा चुनाव के पहले JDU विधायक को मिली बड़ी राहत! 11 साल पुराने मामले में हुए बरी, जानें पूरा मामला
Bihar Politics: मुंगेर के MP-MLA कोर्ट ने तारापुर के जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह को 2014 में दर्ज विस्फोट मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

Bihar Politics: मुंगेर के विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) कुमार पंकज ने एक विवादित विस्फोट मामले में तारापुर के जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला साल 2014 में तारापुर थाना क्षेत्र में हुए बम विस्फोट से संबंधित था। मामला 21 अप्रैल 2014 को दर्ज किया गया था।बयानकर्ता चौकीदार जयराम पासवान ने विस्फोटक अधिनियम व लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया था।बम विस्फोट इंडो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के गोदाम में हुआ था, जो विधायक राजीव कुमार सिंह के मकान के सामने स्थित था।
विस्फोट में गोदाम का दरवाजा कई फीट दूर जा गिरा और दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। आरोप का मुख्य आधार गोदाम में विधायक का ताला लगा होना था। घटनास्थल से जला हुआ सुतरी, लोहे के टुकड़े, और बारूद की गंध का मिला।
पुलिस अनुसंधान और आरोप पत्र
अनुसंधानकर्ता ने राजीव कुमार सिंह को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। उन्हें लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया। हालांकि, घटना के समय वे विधायक नहीं थे।
कोर्ट की सुनवाई और निर्णय
राजीव कुमार सिंह को 26 जून 2015 को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद2024 में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, 17 मई 2025 को विशेष न्यायाधीश कुमार पंकज ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। आरोपी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं हैं, इसलिए साक्ष्य के अभाव में उन्हें दोषमुक्त किया जाता है।