patna highcourt - नाबालिग बताकर खुद को सजा से बचाने की कोशिश कर रहे रेप के आरोपी को झटका, पटना हाईकोर्ट में ऐसे पकड़ा गया झूठ
patna highcourt - रेप के आरोपी को नाबाबिग बताने की कोशिश हाईकोर्ट में झूठी साबित हुई है। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में आरोपी को लेकर बड़ा आदेश दिया है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए राजन कुमार को उस समय करारा झटका लगा। उसकी ओर से दायर की गई नाबालिग होने की याचिका को कोर्ट ने न केवल खारिज कर दिया, बल्कि उसे झूठा करार देते हुए दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया।
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस अशोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता ने यह झूठा दावा किया कि घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। उसने।एनआईओएस के प्रमाणपत्र और आधार कार्ड के आधार पर खुद को नाबालिग साबित करने की कोशिश की।
लेकिन जब अदालत ने गहराई से जांच करवाई तो पता चला कि ट्रायल कोर्ट में वर्ष 2018 में यह मुद्दा उठ चुका था।अपीलकर्ता को वयस्क घोषित किया जा चुका था।
अदालत ने कहा कि यह याचिका झूठे तथ्यों पर आधारित है और कोर्ट का कीमती समय नष्ट करने के उद्देश्य से दायर की गई है।
साथ ही कोर्ट ने अपीलकर्ता के वकील निरंजन कुमार को भी फटकार लगाई और भविष्य में सतर्क रहने की नसीहत दी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की प्रति एनआईओएस को भेजी जाए, ताकि आधार कार्ड के आधार पर जन्मतिथि स्वीकार करने की उसकी नीति की समीक्षा की जा सके।