DM का बड़ा फैसला: कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों के लिए जारी हुआ चौंकाने वाला आदेश, अब इस समय के बाद नहीं लगेंगी क्लास!

नवादा जिले में कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों के समय में बदलाव का आधिकारिक आदेश जारी किया है। यहाँ इस खबर का विस्तृत प्रारूप, कीवर्ड्स और अन्य विवरण दिए गए हैं

DM का बड़ा फैसला: कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों के लिए जारी ह

Nawada : जिले में लगातार गिरते तापमान और भीषण ठंड के बीच जिला प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। जिलाधिकारी ,DM, रवि प्रकाश ने बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को देखते हुए अचानक एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर जिले के सभी स्कूलों की गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है।

आखिर क्या है DM का नया आदेश?

भीषण ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। इस नए आदेश के बाद अब जिले का कोई भी विद्यालय अपनी मर्जी से समय निर्धारित नहीं कर पाएगा। प्रशासन ने बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए समय की एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींच दी है।

ब इन घंटों में ही संचालित होंगे स्कूल

प्रशासन द्वारा तय की गई नई समय सीमा के अनुसार: सुबह 10:00 बजे से पहले किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं  दोपहर 03:00 बजे के बाद स्कूलों को हर हाल में छुट्टी करनी होगी। यह नियम जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगा।

कब तक रहेगा यह प्रतिबंध?

अभिभावकों और शिक्षकों के बीच यह चर्चा का विषय है कि यह व्यवस्था कब तक चलेगी। सरकारी आदेश के मुताबिक, यह नियम 20 दिसंबर, 2025 से प्रभावी हो चुका है और फिलहाल 26 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगा। बोर्ड और प्री-बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी प्रबंधन को विशेष सावधानी बरतने और बच्चों की सेहत का ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी गई है।