Patna highcourt - एससी--एसटी कोर्ट के स्पेशल जज को फिर से ट्रेनिंग को जरुरत, इस मामले में नाराज होकर हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय में एससीएसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश को फिर से ट्रेनिंग पर जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश से करगहर थाना कांड संख्या 31/2023 में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के छोड़ने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।कोर्ट ने आरोपी को विशेष न्यायाधीश, एससी-एसटी एक्ट, सासाराम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन न्यायालय ने न तो आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा और न ही कोई आदेश पारित किया, बल्कि उसे सीधे छोड़ने का निर्देश दे दिया।
इसपर संज्ञान लेते हुए जस्टिस विवेक चौधरी ने इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता का घोर उल्लंघन मानते हुए आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित न्यायिक अधिकारी को न तो सुसंगत कानून की जानकारी है, न ही गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े प्रावधानों की।
कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से अधिकारी की क्रिमिनल पावर वापस लेते हुए उन्हें बिहार न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया। साथ ही अनुसंधानकर्ता को आरोपी को पुनः न्यायालय में प्रस्तुत कर विधिक प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया।