Bihar news - डायन प्रथा के खिलाफ सख्त रुख, DM ने दी कड़ी सजा की चेतावनी, जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश
Bihar news - डायन प्रथा को लेकर डीएम ने सख्त रूख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह की घटनाओं में जो भी दोषी होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

Nawada - नवादा में डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1999 के तहत कई कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। किसी को डायन कहने पर 3 माह की जेल और 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के लिए 6 माह की सजा और 2000 रुपये जुर्माना तय किया गया है। इसी तरह झाड़-फूंक करने वालों को एक साल की सजा का प्रावधान है।
जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान की रूपरेखा भी तैयार की है। जीविका प्रबंधक को प्रचार-प्रसार का जिम्मा सौंपा गया है। स्कूलों में चेतना सत्र आयोजित किए जाएंगे। जिला जन संपर्क विभाग पंपलेट, फ्लैक्स और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करेगा।
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 124 मामलों को मंजूरी मिली है। इनमें से 121 मामलों में मुआवजे का भुगतान पूरा हो चुका है। 47 पीड़ित परिवारों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं दी गई हैं। 16 हत्या के मामलों में पहली किश्त का भुगतान किया जा चुका है। कुल 1477 मामलों की पोर्टल पर प्रविष्टि की गई है, जिनमें से 1465 में पहली किश्त और 977 में अंतिम भुगतान पूरा हो चुका है। डायन का आरोप में हाल में ही एक दंपति के साथ मारपीट की गई पत्नी जख्मी हालत में भर्ती है उनके पति की हत्या हो गई थी
अब इस मामले को लेकर डीएम काफी एक्शन में है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का अफवाह और इस तरह का गलत आरोप लगाने वाले पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो लोग अंधविश्वास रखकर इस तरह की घटना को अंजाम देते उन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट - अमन सिन्हा