Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर ACS सिद्धार्थ ने जारी किया नया आदेश, इन 10 आधारों पर मिलेगा अवकाश, देखें लिस्ट....
Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है। शिक्षकों को अब इन 10 आधार पर अवकाश मिलेगा। एसीएस एस सिद्धार्थ ने इसको लेकर चिठ्ठी जारी कर दी है।

Bihar Teacher News: राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों (स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर) के अवकाश स्वीकृति को लेकर शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह निर्देश अवकाश प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता एवं स्पष्टता लाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
शिक्षकों की छुट्टी को लेकर नया आदेश
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न स्तरों के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित नियमावलियों जैसे कि बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 तथा प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत की गई है। इन शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के अनुरूप अवकाश अनुमन्य है, किंतु जिलों में अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में भिन्नता और अस्पष्टता के चलते शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इन 10 आधारों पर मिलेगा अवकाश
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब शिक्षकों को 10 आधार पर अवकाश मिलेगा। आकस्मिक अवकाश(12 दिन से अधिक नहीं), विशेष आकस्मिक अवकाश(12 दिन से अधिक नहीं), मातृत्व अवकाश(180 दिनों के लिए स्वीकृत), शिशु देखभाल अवकाश(730 दिनों के लिए मिल सकेगा अवकाश), पितृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश(300 दिनों तक), आधे वेतन पर छुट्टी, रुपांतरित छुट्टी, असाधारण अवकाश और अदेय छुट्टी(180 दिनों के लिए) शामिल है।
नई व्यवस्था के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं
1. ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य-
23 जून 2025 के बाद से सभी प्रकार के अवकाश आवेदन केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी भौतिक आवेदन मान्य नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में ही अपवाद संभव है।
2. ऑनलाइन सिस्टम लागू होने तक अस्थायी रूप से ऑफलाइन प्रक्रिया-
जब तक ऑनलाइन पोर्टल पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो जाता, तब तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। परंतु 23 जून के बाद किसी भी ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान
अवकाश स्वीकृति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय के कुल शिक्षकों की संख्या के अनुपात में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
4. तीन कार्य दिवस में आवेदन अग्रसारित करना अनिवार्य-
सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के अवकाश आवेदन विद्यालय प्रधान द्वारा, जबकि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के आवेदन संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तीन कार्य दिवस के भीतर अग्रसारित किए जाएंगे। विलंब होने पर कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन स्वतः अग्रसारित मान लिया जाएगा।
5. बिहार सेवा संहिता के अनुरूप निर्णय
छुट्टी अधिकार नहीं, बल्कि स्वीकृति पर निर्भर है। यदि लोक सेवा की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी अवकाश को अस्वीकृत या रद्द भी कर सकते हैं। समय पर निर्णय न लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि शिक्षक वर्ग को अनावश्यक समस्याओं से बचाया जा सके और विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था सुचारु बनी रहे।