PATNA - पटना हाईकोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत शेखर व अन्य द्वारा याचिका दायर की गयी। जस्टिस नानी तागिया ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया कि इस मामलें की सुनवाई इसी मुद्दे पर पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकायों के साथ सुनवाई की जाये।
गौरतलब है कि इससे पूर्व 16जनवरी, 2025 को अरविन्द सिंह चंदेल ने इसी मुद्दे पर पप्पू कुमार व अन्य द्वारा याचिका पर सुनवाई की।उन्होंने 30 जनवरी,2025 तक राज्य सरकार व बीपीएससी को जवाब देने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि इस रिट याचिका के परिणाम पर ही बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निर्भर करेगा।इस मामलें की सुनवाई 31जनवरी, 2025 को होनी है।
जस्टिस नानी तागीया ने इस स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया कि प्रशांत शेखर व अन्य द्वारा दायर याचिकायों की सुनवाई भी उसी कोर्ट द्वारा की जाये। ये भी गौरतलब है कि बीपीएससी ने इस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है,लेकिन कोर्ट का आदेश ये है कि कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित मामलों के परिणाम पर इस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निर्भर करेगा।
अब इस सन्दर्भ में दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल सुनवाई करेंगे। इन मामलों पर 31जनवरी, 2025 को सुनवाई की जाएगी।