Assam UCC Bill: असम में UCC बिल पास, CM हिमंत सरमा बोले- लव जिहाद पर लगेगा ब्रेक
Assam UCC Bill: असम विधानसभा ने UCC विधेयक 2026 पास किया। अब राज्य में बहुविवाह पर रोक और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
Assam UCC Bill: असम विधानसभा ने लंबी बहस और विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद असम नॉर्थ-ईस्ट का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू किया गया है। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात में यह कानून लागू हो चुका है।
नए कानून के तहत अब असम में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे सात साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही सरकार ने लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर भी सख्त रोक लगाने की बात कही है।
लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा बदलाव
इस कानून में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य में लिव-इन में रहने वाले लोगों को अपना रिश्ता कानूनी रूप से रजिस्टर कराना जरूरी होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे तीन महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। यह कानून शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करने की बात करता है। यानी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग कानून की जगह अब एक समान व्यवस्था लागू होगी।
अनुसूचित जनजातियों को कानून से बाहर रखा
हालांकि सरकार ने राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस कानून से बाहर रखा है। यानी यह कानून जनजातीय समुदायों पर लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के सम्मान और समान अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम है। सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है और इसके साथ किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता। सरमा ने कहा कि आर्थिक स्थिति समय के साथ बदल सकती है, लेकिन अगर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है। उन्होंने इसे संविधान के आर्टिकल 44 और बीजेपी के चुनावी वादे को पूरा करने वाला फैसला भी बताया।