बचेगा नहीं कोई दोषी: निलंबित डीएसपी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में बड़ा बदलाव, जांच की फाइलें अब नए हाथों में!

बिहार सरकार के गृह विभाग ने मोहनियाँ के निलंबित एसडीपीओ श्री फैज अहमद खान के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच के लिए भभुआ के यातायात डीएसपी विजय कुमार गुप्ता को नया प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया है ।

बचेगा नहीं कोई दोषी: निलंबित डीएसपी के विरुद्ध अनुशासनिक कार

Patna -बिहार सरकार के गृह विभाग ने अनुशासनिक कार्यवाही का सामना कर रहे एक पुलिस अधिकारी के मामले में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। विभाग ने निलंबित पुलिस उपाधीक्षक श्री फैज अहमद खान के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच के लिए नए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (Presenting Officer) की नियुक्ति का संकल्प जारी किया है । 

अधिकारी के विरुद्ध चल रही है अनुशासनिक कार्यवाही

यह मामला मोहनियाँ के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री फैज अहमद खान से जुड़ा है, जो वर्तमान में निलंबित हैं । उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जा रही है । वर्तमान में उनका निलंबन मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, केंद्रीय क्षेत्र, पटना में प्रभावी है 

सेवानिवृत्ति के कारण बदला गया जांच पदाधिकारी

पूर्व में इस मामले के लिए कैमूर के पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) श्री गजेंद्र कुमार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया था । हालांकि, 31 जनवरी 2026 को श्री गजेंद्र कुमार के सेवानिवृत्त होने के कारण यह पद रिक्त हो गया था । इसी के मद्देनजर बिहार पुलिस मुख्यालय के सुझाव पर विभाग ने नए पदाधिकारी के नाम पर मुहर लगाई है 

भभुआ के यातायात डीएसपी को मिली नई जिम्मेदारी

गृह विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, अब भभुआ के पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) श्री विजय कुमार गुप्ता को श्री फैज अहमद खान के विरुद्ध चल रही जांच में नया प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । श्री गुप्ता को इस विभागीय कार्यवाही से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेख और साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि जांच प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके 

जांच आयुक्त को भेजी गई संकल्प की प्रति

सरकार के अवर सचिव श्री रत्नेश कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश की प्रति जांच आयुक्त-सह-अपर सदस्य (राजस्व परिषद) डॉ० आशिमा जैन को भी भेज दी गई है । इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक और अन्य संबंधित वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस संकल्प की सूचना अपचारी अधिकारी को तामिला कराते हुए रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई जाए