बिहार में 14 नए खनिज विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति, खान एवं भूतत्व विभाग ने जारी की अधिसूचना
बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने BPSC की अनुशंसा पर 14 खनिज विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। पे-लेवल 9 के तहत नियुक्त इन अधिकारियों की सूची और सेवा शर्तें जारी कर दी गई हैं।
Patna - बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में खनन कार्यों को गति देने के लिए 14 नए खनिज विकास पदाधिकारियों (Mineral Development Officers) की नियुक्ति की है । विभाग द्वारा 24 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की अनुशंसा पर विज्ञापन संख्या-36/2025 के तहत इन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ।
वेतनमान और सेवा शर्तें
नवनियुक्त पदाधिकारियों को पुनरीक्षित पे-लेवल 9 के तहत वेतन और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्ते दिए जाएंगे । इन सभी की नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक रूप से 'परिवीक्षमान' (Probationary) अधिकारी के रूप में की गई है । सेवा की शर्तें बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली, 2008 के अधीन होंगी ।
प्रमुख नियुक्तियां और मेधा सूची
चयनित अभ्यर्थियों में मेधा सूची के आधार पर प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं:
- मृत्युंजय कुमार मंडल (मेधा क्रमांक 1)
- ऋषत कुमार (मेधा क्रमांक 2)
- गोपाल कुमार सिंह (मेधा क्रमांक 3)
- अंकित कुमार (मेधा क्रमांक 4)
- अम्बिक कुमार (मेधा क्रमांक 5)
- मनीष कुमार प्रसाद (मेधा क्रमांक 6)
- श्रीमती ऋचा (मेधा क्रमांक 7)
- सौरभ कुमार (मेधा क्रमांक 10)
- अभय कुमार (मेधा क्रमांक 14)
- जय शंकर प्रसाद (मेधा क्रमांक 17)
- रश्मि बाला (मेधा क्रमांक 22)
- रबी शंकर कुमार (मेधा क्रमांक 23)
- अंजलि आत्रेई (मेधा क्रमांक 25)
- समीर सावर्ण (मेधा क्रमांक 26)
योगदान और भविष्य की प्रक्रिया
अधिसूचना के अनुसार, इन अधिकारियों के पदस्थापन (Postings) के लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी । सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबंधित जिला खनन कार्यालयों में निर्धारित तिथि पर योगदान देना अनिवार्य है । योगदान के समय क्यूआर कोड (QR Code) के माध्यम से फोटो और हस्ताक्षर का मिलान किया जाएगा । इन अधिकारियों के नियंत्राण पदाधिकारी संबंधित जिले के समाहर्ता (Collector) होंगे ।
दस्तावेज़ सत्यापन और पेंशन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में शैक्षणिक या अन्य प्रमाण पत्रों में कोई गलत सूचना पाई जाती है, तो बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, इन नियुक्तियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के नियम लागू होंगे ।