Patna highcourt - रंगदारी व धमकी से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने जदयू नेता को दी राहत, केस को बताया राजनीति से प्रेरित, जानें पूरा मामला

Patna highcourt - रंगदारी और धमकी से जुड़े मामले में जदयू के नेता पर लगे आरोपों को हाईकोर्ट ने राजनीति से प्रेरित बताया है। मामले में जदयू की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष ने केस दर्ज कराया था।

Patna highcourt - रंगदारी व धमकी से जुड़े मामले में पटना हाई
महिला जिलाध्यक्ष के आरोपों को हाईकोर्ट ने नकारा- फोटो : NEWS4NATION

Patna - पटना हाईकोर्ट ने जदयू नेता मासूम खान के विरुद्ध दर्ज रंगदारी व धमकी से जुड़ी प्राथमिकी को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित मानते हुए आरोपी को राहत दी है।जस्टिस चंद्रशेखर झा की पीठ ने ये आदेश पारित करते हुए निचली अदालत द्वारा यांत्रिक ढंग से याचिका खारिज करने को अनुचित कहा।मासूम खान की निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध दायर अपील को स्वीकार करते हुए  अपीलकर्ता को बड़ी राहत दी।

मासूम खान के विरुद्ध मोतिहारी की पूर्व नगर पार्षद व जदयू महिला जिलाध्यक्ष डॉ. कुमकुम सिन्हा ने मार्च, 2021 में एफआईआर दर्ज कराया था।इसमें  चार अज्ञात बाइक सवारों द्वारा ₹50 लाख की रंगदारी माँगने और मासूम भाई  का नाम लेने का आरोप था। 

हालांकि, आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था और न ही कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।अपीलकर्ता मासूम खान की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बहस करते हुए कहा कि प्राथमिकी संदेह मात्र पर आधारित है।साथ ही ये शिकायतकर्ता द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उन्हें झूठा फंसाया गया है। 

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अदालत ने पाया कि पुलिस जांच में भी याचिकाकर्ता की संलिप्तता सिद्ध नहीं हो सकी है।विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंसुल ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए ट्रायल योग्य मामला मानते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज की। 

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित प्रतीत होती है और दर्ज घटना में याचिकाकर्ता की भूमिका केवल शंका पर आधारित है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस मामलें में अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया,जबकि सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता अंशुल ने कोर्ट समक्ष तथ्यों को रखा।