Patna highcourt - हाईकोर्ट ने मंत्री संतोष कुमार सुमन को दी राहत, आठ साल पुराने मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार में मंत्री और हम के अध्यक्ष संतोष सुमन को बड़ी राहत देते आठ साल पुराने में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। संतोष सुमन के खिलाफ निचली अदालत ने कार्रवाई के आदेश दिए थे।

Patna highcourt - हाईकोर्ट ने मंत्री संतोष कुमार सुमन को दी

PATNA - पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन उर्फ़ संतोष मांझी के विरुद्ध एक आपराधिक मामलें में निचली अदालत द्वारा लिए गये संज्ञान पर लिए जाने कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया।जस्टिस संदीप कुमार ने संतोष मांझी की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश दिया।इस मामलें पर आगे सुनवाई होगी।

अधिवक्ता दीनू कुमार ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए बताया कि इस मामलें बोधगया पुलिस थाना में  संतोष मांझी व अन्य के विरुद्ध 1अप्रैल,2017 को पुलिस ने एक मामला दर्ज किया।इसमें बताया गया कि दो मुहाना चौक पर करीब चार पांच सौ महिला पुरुष हाथों में डंडा,लाठी व अन्य सामान से आवागमन बाधित किये थे।

प्राथमिकी में ये बताया गया कि इसमें  संतोष मांझी  व अन्य लोग भीड़ को आक्रामक ढंग से सम्बोधित कर रहे।इससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था। इसी मामलें में  गया के चीफ जुडिसियल मैजिस्ट्रेट ने 12 फरवरी,2021 को इस मामलें में संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया।इसी आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता संतोष मांझी ने पटना हाईकोर्ट एक याचिका दायर की।

आज जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामलें की  सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश पर होने वाली कार्रवाई पर  रोक लगा दी ।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये रोक सिर्फ याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई पर लगी है ।अन्य आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।

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