बिहारभूमि पोर्टल पर FIFO व्यवस्था स्थगित, अब इन मामलों का पहले होगा निपटारा

बिहारभूमि पोर्टल पर FIFO व्यवस्था स्थगित, अब इन मामलों का पह

Patna - बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहारभूमि पोर्टल पर आवेदनों के निष्पादन के लिए लागू FIFO (First In First Out) व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है । उप निदेशक मोना झा द्वारा जारी इस पत्र के अनुसार, पोर्टल पर कतारबद्ध तरीके से काम करने की इस अनिवार्य व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है 

प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए लिया गया निर्णय

विभाग ने यह फैसला राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों को गति देने के लिए लिया है । विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित भूमि मामलों के त्वरित निपटारे के लिए यह ढील दी गई है । इसके अलावा, 'भूमि सुधार जन कल्याण संवाद' के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना भी इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य है 

30 जून 2026 तक बढ़ी समय सीमा

पहले इस व्यवस्था को 31 मार्च 2026 तक स्थगित किया गया था, जिसे अब विस्तारित कर 30 जून 2026 तक कर दिया गया है । विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी । समीक्षा के परिणामों के आधार पर ही FIFO व्यवस्था को पुनः प्रभावी (Enforce) करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे 

सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी

इस आदेश की प्रति बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों (समाहर्त्ता), अपर समाहर्त्ताओं और अंचलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है । साथ ही, एनआईसी (NIC) को पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी बदलाव करने का अनुरोध किया गया है ताकि आवेदनों के निष्पादन में किसी प्रकार की बाधा न आए