Bihar School News: बिहार में शिक्षा विभाग का नया फरमान, सरकारी स्कूलों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, जानिए पूरी खबर

Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। सरकारी स्कूलों में अब दिन की शुरुआत वंदे मातरम् से करने को लेकर सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्र के दिशानिर्देशों के बाद लागू किए गए।

सरकारी स्कूल
सरकारी स्कूल के लिए नए नियम - फोटो : social media

Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब दिन की शुरुआत वंदे मातरम् से होगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भेजे गए हैं, ताकि नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

कम से कम एक दिन राष्ट्रगीत अनिवार्य 

जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों की प्रार्थना सभा में सप्ताह में कम से कम एक दिन राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय पर्व, सरकारी कार्यक्रमों और विशेष आयोजनों में भी ‘वंदे मातरम्’ को शामिल करना जरूरी किया गया है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्य से जुड़ा अहम कदम बताया है।

विभाग का सख्त निर्देश

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रगीत के दौरान सभी उपस्थित लोगों को सम्मान में खड़ा होना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही या असम्मान को गंभीरता से लिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान प्रमुखों की होगी। हालांकि, समाचार या फिल्मों के दौरान बजने वाले राष्ट्रगीत पर यह नियम लागू नहीं होगा।

निर्देश को लागू ना करने पर फिलहाल कार्रवाई नहीं 

इधर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार की इस गाइडलाइन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को ‘प्रीमैच्योर’ करार देते हुए कहा कि ये दिशानिर्देश फिलहाल केवल सलाह के रूप में हैं, अनिवार्य नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक इन निर्देशों को लागू न करने पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं होता, तब तक इसे लेकर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।