हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद भी आ रहे हैं ऐसे मैसेज तो घबराएं नहीं, डीटीओ कार्यालय में तुरंत करें यह काम... जान लीजिये

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर बिहार के परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है. साथ ही इसे लेकर क्या नियम है उसकी विस्तृत जानकारी दी है

HSRP
HSRP- फोटो : news4nation

HSRP : बिहार में जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, वैसे वाहन मालिक के लिए परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग द्वारा सभी श्रेणी के वाहनों पर एचएसआरपी लगाना पूर्णतः अनिवार्य किया गया है।  जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है वैसे वाहन मालिक संबंधित वाहन के एजेंसी/डीलर के यहां लगवा सकते हैं।


परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने बताया कि विभागीय समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि कई वाहनों में एचएसआरपी भौतिक रूप से लगा हुआ है, किंतु उसका विवरण विभागीय वाहन सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं है। ऐसे वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर अपने वाहन का एचएसआरपी विवरण अविलंब अपडेट कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।


उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन में एचएसआरपी लगी हुई है, फिर भी एसएमएस प्राप्त हो रहा है, तो वाहन मालिक घबराएं नहीं। वे संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर अपने वाहन का एचएसआरपी विवरण सॉफ्टवेयर में अपडेट कराएं। 


इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन वाहनों में एचएसआरपी लगी है, लेकिन उनका डेटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, उसका सत्यापन कर शीघ्र अपलोड सुनिश्चित किया जाए।

वंदना की रिपोर्ट