पूर्व डीजीपी को मिले लेवल 17वें पे स्केल का लाभ, पटना हाईकोर्ट ने नई सरकार बनने से पहले ही दिया झटका
Patna - केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी व पूर्व डीजीपी आलोक राज को लेवल 17 पे स्केल देने का आदेश दिया है ।साथ ही नियमों का पालन नहीं किये जाने और डीजीपी को लेवल 17 पे स्केल नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
वही न्यायाधिकरण के आदेश को तीस दिनों के भीतर लागू करने का आदेश दिया है।न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी और प्रशासनिक सदस्य कुमार राजेश चंद्र की खंडपीठ ने पूर्व डीजीपी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।
आवेदक के अधिवक्ता एमपी दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि डीजीपी के पद पर रहने के बावजूद उन्हें लेवल 17 पे स्केल नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं ,उनसे जूनियर 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी को डीजीपी बना दिया गया। मौजूदा समय में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी को डीजीपी बना दिया गया।
उनका कहना था कि उनके बाद बने सभी जूनियर अधिकारियों को लेवल 17 पे स्केल दिया जा रहा है। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सर्वदेव सिंह का कहना था कि आवेदक लेवल 17 पे स्केल पाने के हकदार नहीं है।
सभी पक्षों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने आवेदक को लेवल 17 पे स्केल देने का आदेश दिया।