Bihar Teacher News: बिहार के विशिष्ठ शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई सरकार बनते ही टीचर्स की बल्ले बल्ले, जानिए क्या है पूरी खबर

Bihar Teacher News: डीईओ कार्यालय ने स्कूलों से अपील की है कि सभी आवश्यक प्रपत्र निर्धारित समय पर जमा कराएं, ताकि शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ जल्द मिल सके।

Bihar Teacher News: बिहार के विशिष्ठ शिक्षकों के लिए बड़ी खु

Bihar Teacher News: बिहार में एक ओर जहां नई सरकार का गठन हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, पटना जिले के सरकारी स्कूलों में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने शिक्षकों को वेतन वृद्धि और वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए नए वेतन निर्धारण आदेश को लागू कर दिया है। 

1 से 8  तक के सभी विशिष्ठ शिक्षकों को मिलेगा लाभ

इसके लिए सभी प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों को शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीईओ कार्यालय ने स्कूलों से अपील की है कि सभी आवश्यक प्रपत्र निर्धारित समय पर जमा कराएं, ताकि शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ जल्द मिल सके। यह लाभ कक्षा 1 से 8 तक के सभी विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा।

सही जानकारी देना अनिवार्य, त्रुटि पर कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी विशिष्ट शिक्षक और प्रधानाध्यापक वेतन निर्धारण प्रपत्र में सभी विवरण सही और स्पष्ट रूप से भरें। भरे हुए प्रपत्र को सेवा पुस्तिका के साथ प्रधानाध्यापक को जमा करना होगा। प्रधानाध्यापक दस्तावेज़ों की जांच के बाद उन्हें स्थापना शाखा को भेजेंगे। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या अवर निरीक्षक द्वारा गलत जानकारी देने, त्रुटि करने या दस्तावेज जमा करने में देरी करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रपत्र की तीन प्रतियां होंगी तैयार

वेतन निर्धारण प्रपत्र की तीन प्रतियां बनाई जाएंगी। पहली प्रति सेवा पुस्तिका के साथ विद्यालय में रखी जाएगी। दूसरी प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक और प्रधानाध्यापक के कार्यालय में जमा होगी। तीसरी प्रति स्थापना शाखा में रखी जाएगी, जिसके आधार पर एचआरएमएस में पे-एंटाइटलमेंट निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही, आवास भत्ता भी विभागीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। इस आदेश के बाद शिक्षकों में वेतन वृद्धि और संरक्षण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है