Patna High Court: पटना रेलवे स्टेशन की बदहाली पर हाईकोर्ट की चेतावनी, रेलवे और प्रशासन संभल जाएं, नहीं तो भुगतना होगा अंजाम

Patna High Court:पटना हाईकोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आस पास गन्दगी,ट्रैफिक जाम और वाहनों के पार्किंग व्यवस्था सही नहीं होने के मामलें पर सुनवाई की।..

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ट्रैफिक जाम, गंदगी और पार्किंग अव्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त- फोटो : reporter

Patna High Court:पटना हाईकोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आस पास गन्दगी,ट्रैफिक जाम और वाहनों के पार्किंग व्यवस्था सही नहीं होने के मामलें पर सुनवाई की।जस्टिस पी बी बजानथ्री  की खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण किये जाने के मामलें को काफी गंभीरता से लिया।कोर्ट ने रेलवे व जिला प्रशासन को ऐसे मामलों में  सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मामलें पर अगली सुनवाई 17 जुलाई,2025 को की जाएगी। कोर्ट ने रौनक सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी,पटना इस मामलें में कार्रवाईयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया।कोर्ट को वरीय अधिवक्ता  डा. के एन सिंह ने बताया कि  इससे पहले भी कोर्ट ने दुबारा अतिक्रमण किये जाने के मामलें पर कड़ा रुख अपनाया था ।कोर्ट ने दुबारा अतिक्रमण होने की स्थिति में सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जिम्मेवार माना था।

कोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन से सम्बन्धित वरीय अधिकारी ईस्टर्न सेन्ट्रल रेलवे के सीनियर अधिकारी को रेलवे स्टेशन मे पार्किंग,सफाई,सुरक्षा,अग्नि शमन व्यवस्था के सम्बन्ध में  की जा रही कार्रवाईयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया।पिछली सुनवाई में  कोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आस पास भयंकर ट्रैफिक जाम को काफी गंभीरता से लिया।कोर्ट ने ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण होने वाले जाम से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश प्रशासन को दिया।कोर्ट ने वाहनों के पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण  यात्रियों व नागरिकों को होने वाली असुविधा पर भी कड़ा रुख अपनाया था।इस कारण जहाँ ट्रैफिक जाम होता है,वहीं यात्रियों को ट्रेन समय पर नहीं  पकड़ने के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाईयों का रिपोर्ट और फोटो कोर्ट के समक्ष रखे गये थे।प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद भी दुबारा अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है ।इससे आमलोगों के लिए काफी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है।इससे पूर्व में भी पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन व रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को स्थिति सुधारने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था,लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नही निकला।रेलवे स्टेशन के परिसर और उसके आस पास  गन्दगी का अम्बार लगा रहता हैं ।विदेशी पर्यटकों व देश के अन्य हिस्सों से आने वाले यात्रियों को ये देख कर बहुत बुरा अनुभव होता है ।वाहनों का अव्यवस्थित से लगा रहना और सही पार्किंग नहीं  होने के कारण सभी को काफी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है ।लोगों द्वारा सड़कों  पर मल मूत्र त्यागने से स्थिति बहुत खराब दिखती है।वहीं पर फ्लाईओवर के नीचे खाने पीने का सामान बेचा जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 17जुलाई, 2025 को की जाएगी।