Patna high Court: 16 अक्टूबर को होगा आईजीआईएमएस के डॉ ऋषभ कुमार के विधानसभा चुनाव लड़ने पर फैसला , पटना हाईकोर्ट ने एम्स को कानून की पड़ताल के लिए दिए आदेश
Patna high Court: आईजीआईएमएस के हड्डी रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ ऋषभ कुमार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं,इसका निर्णय पटना हाई कोर्ट 16 अक्टूबर,2025 को करेगा।

Patna high Court: आईजीआईएमएस के हड्डी रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ ऋषभ कुमार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं,इसका निर्णय पटना हाई कोर्ट 16 अक्टूबर,2025 को करेगा।जस्टिस अनील कुमार सिन्हा ने डॉ ऋषभ कुमार की ओर से दायर अर्जी पर आंशिक सुनवाई की।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय कानून के तहत किसी भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर बने रहते चुनाव लड़ सकते हैं।यहां तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी पद पर बने रहते चुनाव लड़ सकते हैं।लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर पद पर रहते चुनाव नहीं लड़ सकते।उनका कहना था कि आवेदक आईजीआईएमएस में सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं।उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए छुट्टी का आवेदन दिये हैं।लेकिन आईजीआईएमएस प्रशासन छुट्टी के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
वही आईजीआईएमएस की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि आईजीआईएमएस एम्स कानून के तहत चलता है।और एम्स कानून में पद पर रहते चुनाव लड़ने की कोई नियम नहीं है।
इस पर आवेदक के वकील ने बताया कि एम्स कानून में चुनाव लड़ने के बारे में कोई नियम नहीं बनाया गया है।उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसला का हवाला देते हुए कहा कि इसी प्रकार के केस में कोर्ट ने चुनाव लड़ने की अनुमति दी है।
कोर्ट का कहना था कि आवेदक चुनाव लड़ने के लिए सेवा से त्यागपत्र क्यों नहीं दे देते।त्यागपत्र दे चुनाव लड़े।आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आईजीआईएमएस प्रशासन इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है।
कोर्ट ने सभी पक्षों को चुनाव लड़ने के लिए एम्स कानून और नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया।ताकि कोर्ट इस बारे में कोई अंतिम निर्णय ले सकें।