Land For Job Scam: लालू परिवार को मिली बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब मामले में फिर टली सुनवाई, अब इस दिन आएगा फैसला

Land For Job Scam: लालू परिवार को एक बार फिर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आज की सुनवाई एक बार फिर टाल दिया गया है। कोर्ट अब 19 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा।

लालू परिवार
लालू परिवार को बड़ी राहत - फोटो : social media

Land For Job Scam:  लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को एक बार फिर छणिक राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई की तिथि 19 दिसंबर तय किया गया है। दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर होने वाली सुनवाई एक बार फिर टाल दी है। विशेष जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को करने का आदेश दिया है।

सीबीआई से सत्यापन रिपोर्ट तलब

सोमवार की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस मामले के एक आरोपी की मौत हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को संबंधित आरोपी की मृत्यु का सत्यापन करने के साथ-साथ अन्य आरोपियों के संबंध में भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि इस केस के कुछ आरोपी अब जीवित नहीं हैं, जिसके बाद अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।

दो बार टल चुका है आरोप तय करने का फैसला

इससे पहले भी अदालत आरोप तय करने के मुद्दे पर दो बार फैसला टाल चुकी है। 4 दिसंबर और 10 नवंबर को किसी न किसी कारण से निर्णय नहीं हो सका। कोर्ट ने 25 अगस्त को आरोप तय करने के संबंध में फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की एफआईआर को निरस्त करने और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है।

मामला ट्रांसफर करने की मांग

इस केस की आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दाखिल कर जज विशाल गोगने की अदालत से मामले को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। यह याचिका फिलहाल लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई। जिससे पूरी जांच ही गैरकानूनी हो जाती है। उन्होंने कहा था कि बिना जरूरी स्वीकृति के जांच शुरू नहीं की जा सकती।

78 आरोपी, 38 रेलवे कर्मचारी भी शामिल

वहीं, सीबीआई की ओर से कहा गया था कि लालू यादव पक्ष जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर अपनी दलीलें नहीं रख रहा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को संज्ञान लिया था। इसके बाद 7 जून 2024 को सीबीआई ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं।