NEET छात्रा रेप-मौत मामले में मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत, सीबीआई को कोर्ट ने लगाई फटकार

NEET student rape-death case
NEET student rape-death case- फोटो : news4nation

Bihar News :  NEET छात्रा रेप और मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल भवन के मालिक मनीष रंजन को बुधवार को भी राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की है। पॉक्सो कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान Central Bureau of Investigation (सीबीआई) की ओर से जांच से जुड़े दस्तावेज और रिपोर्ट चार बंडलों में अदालत के समक्ष पेश किए गए। करीब ढाई घंटे तक चली सुनवाई में अदालत ने जांच एजेंसी से कई अहम सवाल पूछे और मामले में देरी को लेकर नाराजगी भी जताई।


सुनवाई के दौरान अदालत ने CBI को फटकार लगाते हुए पूछा कि पिछले करीब 20 दिनों से एजेंसी इस मामले में मूकदर्शक क्यों बनी हुई है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जब इस केस की जांच CBI को सौंपी गई थी, तब क्या एजेंसी को यह जानकारी नहीं थी कि मनीष रंजन पहले से न्यायिक हिरासत में हैं।


अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह क्यों न माना जाए कि जांच एजेंसी की लापरवाही की वजह से मनीष रंजन 14 फरवरी से 11 मार्च तक गैरकानूनी तरीके से जेल में रहे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि ऐसा है तो इस अवधि के लिए उन्हें मिलने वाले मुआवजे की जिम्मेदारी किसकी होगी।


मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने CBI से स्पष्ट जवाब देने को कहा है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई गुरुवार को होगी, जहां अदालत जमानत याचिका और जांच की स्थिति पर फिर से विचार करेगी।