पटना हाईकोर्ट ने आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक को दी जमानत, ईडी को लगा बड़ा झटका

पटना हाईकोर्ट ने आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक को दी जमानत

Patna - पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के साथ अभियुक्त बनाये गये पुष्पराज बजाज को शर्तो के साथ जमानत दी।जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने जमानत दी है।

कोर्ट ने प्रत्येक तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया।साथ ही अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। वहीं देश छोड़ने के पूर्व कोर्ट से अनुमति लेना होगा।

यही नहीं, पता बदलने की स्थिति में ईंडी और कोर्ट को जानकारी देना होगा। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रखने के बावजूद आरोप गठन तक नहीं हो सका है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह और ईडी की ओर से जोहेब हसेन ने दलील पेश की।