Bihar Teacher News : पटना हाईकोर्ट ने पंचायत शिक्षकों के पेंशन, ग्रेच्युटी के मामले पर की सुनवाई, राज्य सरकार से किया जवाब तलब

Bihar Teacher News : पटना हाईकोर्ट में बिहार के लाखों पंचायत शिक्षकों के सेवा निवृति लाभों (पेंशन, ग्रेच्युटी आदि) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सुनवाई हुई है।

Bihar Teacher News : पटना हाईकोर्ट ने पंचायत शिक्षकों के पें
सेवानिवृत्ति लाभों पर सुनवाई - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट में बिहार के लाखों पंचायत शिक्षकों के सेवानिवृत्ति लाभों  को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता विनय कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका  पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।  

कोर्ट ने बड़ा संवैधानिक सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया है। कोर्ट  इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या स्थानीय स्वशासन की अन्य इकाइयों के नियमित कर्मचारियों की तरह पंचायत शिक्षक भी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं।  

इस  मामलें पर सुनवाई के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G, 11वीं अनुसूची के मद संख्या 17 और मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(3) के प्रावधानों को आधार बनाया गया है।  

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को संबंधित पंचायत सचिव को मामले में प्रतिवादी  के रूप में शामिल करने की अनुमति दी। कोर्ट ने इस मामलें को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए अगले हफ्ते 15 सितंबर, 2026 को दोबारा सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।