अस्पताल परिसर से चलेगी कोर्ट की कार्यवाही, पटना हाईकोर्ट ने 130 साल पुरानी कोर्ट बिल्डिंग को खाली करने का दिया आदेश

Patna - पटना हाईकोर्ट ने गया जी स्थित 130 साल पुरानी कोर्ट बिल्डिंग का जर्जर हिस्सा व कोर्ट रूम को अगले 10 दिनों के अंदर समीप के एक अस्पताल बिल्डिंग के खाली हिस्से में शिफ्ट करने का आदेश दिया है । इसे राज्य सरकार की भवन निर्माण विभाग ने पहले ही जर्ज़र और खतरनाक घोषित कर रखा है।
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने पटना हाई कोर्ट प्रशासन की तरफ से स्वतः दायर हुई जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया ।
कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि गयाजी,जिस जर्जर भवन को करीब डेढ़ महीने पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था, तो फिर उसमें न्यायिक कार्य कैसे किए जा रहे हैं ?
न्यायिक दंडाधिकारी , वकील , कोर्ट स्टाफ समेत आम नागरिकों की जान मल के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में महाधिवक्ता को त्वरित गति से कोर्ट रूम के शिफ्टिंग कराने का अनुरोध किया ।
मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर , 2025 को होगी।