Patna Highcourt News : पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के ट्रांसफर पर लगाई रोक, विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाब दायर करने का दिया निर्देश
Patna Highcourt News : पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है. वहीँ विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाब दायर करने का निर्देश जारी किया है. जानिए क्या है पूरा मामला....

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के रसायनशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. उदय कुमार के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए यथावत स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस हरीश कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस पर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने 26 सितंबर 2025 को जल्दबाजी और दुर्भावना में आदेश जारी किया। डॉ. उदय कुमार को जमुनी लाल कॉलेज, हाजीपुर से आरपीएस कॉलेज, चकियाज भेजा गया।
जबकि इसके पीछे कोई प्रशासनिक या शैक्षणिक कारण नहीं था। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण समिति 25 सितंबर को गठित हुई और अगले ही दिन बैठक कर सिफारिश दी, जिस पर उसी दिन कुलपति ने हस्ताक्षर कर आदेश जारी कर दिया। यह कार्रवाई बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 39(3) और (6) का उल्लंघन है।
वहीं, विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता विंध्याचल राय ने कहा कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के लिए की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 नवंबर,2025 निर्धारित की है। साथ ही तब तक यथास्थिति बनाए रखने कानिर्देशदिया।