Bihar Railway New Rule: बिहार में रेल यात्रियों के लिए रेलवे का नया नियम, स्टेशनों पर इसलिए लगेगा एक्सट्रा चार्ज, जानिए कब से

Bihar Railway New Rule: बिहार में रेल यात्रियों के लिए रेलवे नया नियम लागू करने जा रहा है। जिससे स्टेशनों पर अब लगेज की जांच की जाएगी और अधिक वजन होने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

पटना जंक्शन
रेलवे का नया नियम - फोटो : social media

Bihar News:  भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी सामान की जांच और वजन तौलने के नए नियम लागू किए जाएंगे। पूर्व मध्य रेलवे ने इसे लेकर तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार, अगले साल मार्च में होली से पहले यह सुविधा शुरू हो सकती है।

इन स्टेशनों पर लागू होगा नया नियम

दानापुर रेल मंडल के जिन प्रमुख स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू करने की योजना है। उनमें पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर, पटना साहिब और बिहारशरीफ शामिल हैं। इन स्टेशनों पर यात्रियों के सामान का वजन तौला जाएगा और उसका आकार भी मापा जाएगा। तय सीमा से अधिक वजन या आकार होने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

स्टेशनों पर लगाई जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें

रेलवे बड़े पैमाने पर नई मशीनें लगाने और स्टाफ की तैनाती की तैयारी कर रहा है। पटना जंक्शन के मेन एंट्री गेट, करबिगहिया गेट, न्यू पार्किंग एरिया और अन्य दो स्थानों पर कुल पांच लगेज चेकिंग प्वाइंट बनाए जाने की योजना है। इसी तरह दानापुर और अन्य स्टेशनों पर भी मशीनें लगाई जाएंगी। यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करता है और उसने पहले से उसका चार्ज बुक नहीं कराया है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

6 गुना ज्यादा वसूला जाएगा जुर्माना 

रेलवे नियमों के अनुसार, बुकिंग चार्ज का 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। रेलवे पुलिस और वाणिज्य विभाग के कर्मचारी लगेज मशीनों पर तैनात रहेंगे। यात्री प्लेटफॉर्म पर तभी प्रवेश कर सकेंगे जब उनका सामान मशीन से वजन तौलकर सत्यापित हो जाएगा। यह सुविधा न सिर्फ यात्रियों के प्रवेश पर लागू होगी, बल्कि प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने वाले यात्रियों के सामान की भी जांच की जा सकती है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि यदि किसी यात्री का बैग तय वजन सीमा में हो, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा है और वह अतिरिक्त जगह घेरता है, तो ऐसी स्थिति में भी जुर्माना लगाया जाएगा।