जमीन हड़पने वालों के लिए 'नो टॉलरेंस': राजस्व विभाग के 18 क्रांतिकारी फैसले, अवैध जमाबंदी करने वालों को अब खानी होगी जेल की हवा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 18 महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन जारी किया है। उपमुख्यमंत्री ने बिहार विधान परिषद में बजट चर्चा के दौरान इन सुधारों को प्रस्तुत किया, जिनका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और सुशासन

जमीन हड़पने वालों के लिए 'नो टॉलरेंस': राजस्व विभाग के 18 क्

Patna - : उपमुख्यामंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में वर्ष 2026-27 के बजट चर्चा के दौरान भूमि सुधारों का एक ऐतिहासिक पत्र-संग्रह प्रस्तुत किया। उन्होंने "स्पष्ट भू-सम्पदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा" का मंत्र देते हुए कहा कि विभाग ने 31 दिसंबर 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच 18 ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं जो सीधे तौर पर आम जनता को राहत पहुँचाएंगे। 

सरकारी जमीन की सुरक्षा और जालसाजों पर FIR

विभाग ने सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक लगा दी है। अब जाली या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही गलत तरीके से निर्गत जमाबंदी को रद्द करने का सख्त निर्देश दिया गया है। 

परिमार्जन प्लस और डिजिटल पारदर्शिता

नागरिक सेवाओं में तेजी लाने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदनों के निष्पादन हेतु समय सीमा (Time Limit) निर्धारित कर दी गई है। अब ऑनलाइन शिकायतों का समाधान एक निश्चित अवधि के भीतर करना होगा। साथ ही, ऑनलाइन भू-लगान रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। 

भूमि विवादों में थाना स्तर पर समन्वय

'भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर, भूमि विवादों को सुलझाने के लिए थाना स्तर पर पुलिस हस्तक्षेप और प्रशासनिक समन्वय को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सैनिकों के हितों की रक्षा करते हुए उनके साथ सरकारी जमीन की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

राजस्व न्यायालयों में 'समता सिद्धांत'

राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में न्यायसंगतता सुनिश्चित करने के लिए समता सिद्धांत (Parity Principle) और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुपालन पर बल दिया गया है। अंचल अधिकारियों (CO) द्वारा वरीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना करने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Report - Vandana sharma