वासयोग्य भूमि के लिए पंचायत व अंचल कार्यालयों में जमा करें आवेदन, पटना आने की आवश्यकता नहीं : डीएम कुंदन कुमार
वासयोग्य भूमि के आवेदन जमा करने वालों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। उन्हें आवेदन जमा करने के लिए जिला मुख्यालय आने की जरुरत नहीं है। जिला प्रशासन ने उनके अंचल और पंचायत कार्यालय में ही इसकी व्यवस्था कर दी है, जहां वे आवेदन जमा कर सकते है ......
Patna : पटना जिले में 'अभियान बसेरा-2' के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के सुयोग्य भूमिहीन परिवारों को आवास योग्य भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों के लिए स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार अपना आवेदन अपने संबंधित पंचायत कार्यालय अथवा अंचल कार्यालय (ब्लॉक) में ही जमा करें। इस प्रक्रिया के लिए किसी भी व्यक्ति को जिला मुख्यालय या पटना आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
पंचायत और अंचल स्तर पर बनाए गए हेल्प डेस्क, मिलेगी पावती रसीद
पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर जिले के सभी अंचल कार्यालयों एवं पंचायत कार्यालयों में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन हेल्प डेस्क पर पात्र परिवारों से आवेदन प्राप्त करने, उन्हें फॉर्म भरने में आवश्यक सहायता प्रदान करने तथा आवेदन जमा होने के उपरांत विधिवत पावती रसीद (Acknowledgment Receipt) देने की पारदर्शी व्यवस्था की गई है, ताकि आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी रहे।
'भ्रामक अफवाहों से बचें नागरिक, निकटतम केंद्र पर ही जमा करें फॉर्म': डीएम
जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान को लेकर फैलाए जा रहे किसी भी प्रकार के भ्रम या अफवाह के बहकावे में न आएं। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन जमा करने की पूरी व्यवस्था उनके निकटतम पंचायत व अंचल स्तर पर ही उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने दोहराया कि केवल आवेदन जमा करने हेतु किसी भी ग्रामीण या पात्र व्यक्ति को पटना तक की अनावश्यक यात्रा करने की जरूरत नहीं है।
अधिकारियों को प्रक्रिया सरल और सुगम रखने के सख्त निर्देश
अभियान को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए जिलाधिकारी ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO), भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं (DCLR), अंचलाधिकारियों (CO) एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आवेदन प्राप्त करने, आम जन को सहयोग देने और पावती रसीद उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया को अत्यंत सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित रखें, जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस कल्याणकारी योजना के संबंध में भ्रामक सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे अफवाह फैलाने वाले संदिग्धों की पहचान की जा रही है। जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जनता को गुमराह करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि योजना का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद भूमिहीन परिवारों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके।
अनिल की रिपोर्ट