बाढ़ के तत्कालीन SDPO अभिषेक सिंह हुए निलंबन मुक्त, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
Bihar News : पटना मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में हुए सस्पेंड हुए बाढ़ के तत्कालीन SDPO अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है....
Patna : बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए बाढ़ के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त कर दिया है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोपों के बाद उन पर यह गाज गिरी थी। अब बिहार पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधिकारिक अनुशंसा के आलोक में सरकार ने उनकी निलंबन मुक्ति का आदेश जारी कर दिया है, जिससे प्रशासनिक हलके में चर्चा का बाजार गर्म है।
मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था में विफल रहने का था आरोप
यह पूरा मामला मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। मतदान और चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने को लेकर तत्कालीन एसडीपीओ अभिषेक सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे थे। मामले की शुरुआती जांच और समीक्षा के बाद सरकार ने उन्हें इन गंभीर प्रशासनिक चूकों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया था, जिसके बाद उन पर कड़ा अनुशासनात्मक डंडा चलाया गया था।
नवंबर 2025 में तत्काल प्रभाव से किए गए थे सस्पेंड
कर्तव्यों के प्रति बरती गई कथित लापरवाही को बेहद गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने पिछले साल ही अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की थी। दिनांक 2 नवंबर 2025 को राज्य सरकार के गृह विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया था। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था और मामले की विस्तृत विभागीय जांच शुरू की गई थी।
बिहार पुलिस मुख्यालय की हरी झंडी के बाद खत्म हुआ निलंबन
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले में चली आ रही लंबी जांच प्रक्रिया और अद्यतन स्थिति की समीक्षा के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सकारात्मक रुख अपनाया। पुलिस मुख्यालय की ओर से अधिकारी की सेवा बहाली को लेकर एक आधिकारिक अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी गई थी। इसी अनुशंसा को आधार मानते हुए गृह विभाग ने नियमों के तहत विचार-विमर्श किया और अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी।
प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल, जल्द नई पोस्टिंग की उम्मीद
इस निलंबन मुक्ति के बाद बिहार के पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। निलंबन से राहत मिलने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकारी अभिषेक सिंह जल्द ही पुलिस मुख्यालय में अपना योगदान देंगे, जिसके बाद सरकार द्वारा उन्हें किसी नए विंग या क्षेत्र में नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। चुनावी ड्यूटी से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले में मिली राहत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है।

रंजन की रिपोर्ट