उपराष्ट्रपति के लिए इस दिन होगा चुनाव, चुनाव आयोग ने जारी किया अधिसूचना, 21 अगस्त तक कर सकेंगे नामांकन
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने नामांकन से लेकर मतदान तक के संभावित तारीख बताए हैं....

DESK: देश को जल्द की नए उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरु हो गई है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 को कराया जाएगा।
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी
चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगर जरूरी हुआ तो 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी।
चुनाव आयोग की अपील
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की है कि वे समयसीमा के भीतर नामांकन और प्रक्रिया पूरी करें। बता दें कि जगदीप धनकड़ के इस्तीफे के बाद से ही उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है।
22 जुलाई को धनखड़ ने दिया था इस्तीफा
बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया था। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था लेकिन उन्होंने इसके पहले ही इस्तीफा दे दिया। वहीं अब नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरु हो गई है।
कैसे होता है चुनाव
उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाच आयोग द्वारा अधिसूचना में नामांकन, मतदान और परिणाम की तिथि जारी होती है। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावक और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। केवल सांसद मतदाता होते हैं। इसलिए यह प्रचार सीमित दायरे में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल प्रचार में शामिल होते हैं। हर सांसद मतपत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में (1, 2, 3...) अंकित करता है। जीत के लिए कुल वैध मतों का साधारण बहुमत (50% से अधिक) प्राप्त करना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर नतीजे की घोषणा करते हैं।