बिहार में हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा आपके हथियार का लाइसेंस! जान लीजिये नया नियम
Bihar Arms License: बिहार में पुलिस और जिला प्रशासन ने लाइसेंस धारकों पर सख्ती शुरू कर दी है। अगर आपने कभी शादी या किसी समारोह में हर्ष फायरिंग की है, सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डाली है, या आप पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो अब आपका लाइसेंस

N4N डेस्क: बिहार पुलिस ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि हर लाइसेंस धारक की पूरी जांच की जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध, हर्ष फायरिंग, अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री, पब्लिक प्लेस पर हथियार दिखाने या गैंग से जुड़े मामलों में पकड़ा गया, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। दरअसल, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार हिंसक अपराधों में देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। हर साल यहां करीब 3,600 अवैध हथियार और 17,000 गोलियां पकड़ी जाती हैं। जांच में ये भी पाया गया कि कई बार लाइसेंसी दुकानों से गोलियां अपराधियों तक पहुंच जाती हैं। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अब पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं।
जानें क्या हैं नए नियम?
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी
अब सभी लाइसेंस धारकों को NDAL-ALIS नाम के पोर्टल पर अपने हथियार की जानकारी दर्ज करनी होगी।
गोलियों की संख्या में कटौती
पहले एक साल में 200 गोलियां खरीदने की अनुमति थी, अब यह घटाकर 50 कर दी गई है। हर बार गोली खरीदने पर इस्तेमाल की गई गोलियों का खोखा और इस्तेमाल का प्रमाण देना होगा।
हर 3 महीने में जांच
जिले में एक कमेटी हर तीन महीने पर लाइसेंस धारकों की जांच करेगी। इसमें डीएम की अध्यक्षता में यह तय किया जाएगा कि लाइसेंस सही है या नहीं।
सोशल मीडिया और फायरिंग पर सख्ती
अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर हथियार दिखाता है या शादी में फायरिंग करता है, तो उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी।
स्पेशल अदालतों का गठन
पुलिस प्रमुख (DGP) विनय कुमार ने कहा है कि हर जिले में विशेष अदालतें बनाई जाएंगी ताकि अवैध हथियारों के मामलों में जल्दी सजा हो सके। अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है, तो सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो गया है। लापरवाही भारी पड़ सकती है।