Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 250 करोड़ रुपये से भी अधिक के बालू घोटाले के आरोपी सुरेंद्र जिंदल, बबन सिंह, मिथिलेश सिंह, सुभाष यादव व कृष्णा मोहन सिंह को जमानत दे दी। जस्टिस डा. अंशुमान ने इनके द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत दी। सभी आरोपी बेउर जेल, पटना में बंद थे। बालू घोटाला मामलें में इडी ने धनबाद से इन छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को इडी ने 3 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इस घोटाले का मास्टर माइंड पुंज सिंह अभी बेउर जेल में बंद हैं ।
इसमें जमानत पाने वालों में राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी सुभाष यादव भी शामिल हैं. झारखंड में विधानसभा चुनाव में राजद ने सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था. हालाँकि उन्हें जीत नहीं मिली. सुभाष यादव के लिए चुनाव प्रचार करने खुद लालू यादव भी कोडरमा गये थे. सुभाष को लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता है. हालाँकि अवैध बालू खनन के आरोपों से घिरे सुभाष यादव को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उसे गिरफ्तार किया था.
सुभाष यादव को लालू यादव को बेहद भरोसेमंद माना जाता है. सुभाष यादव राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पार्टी की तरफ से पिछली बार झारखंड के चतरा लोकसभा से उम्मीदवार भी रह चुके हैं, हालांकि उस चुनाव में वो हार गए थे. रेत से लेकर कोयला तक के अवैध खनन और कारोबार में सुभाष यादव का नाम शामिल रहा है. अपराध और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों से घिरे सुभाष यादव को राजद के प्रमुख और बड़े फाइनेंसर के तौर पर भी देखा जाता है.
250 करोड़ रुपये से भी अधिक के बालू घोटाले में अब सुभाष यादव के लिए पटना हाई कोर्ट से राहत भरी खबर आई है. जस्टिस डा. अंशुमान ने इनके द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत दी.